Breaking News

बिलासपुर@ महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

Share


बिलासपुर,31 मार्च 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा किया जाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो उसे गरिमा के अधिकार समेत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।उच्च न्यायालय ने कहा कि कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों और नैसर्गिक न्याय के प्रमुख सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।


Share

Check Also

बिलासपुर@40 साल… एक सुपरस्टार, एक दीवानाः बिलासपुर के चुट्टू अवस्थी ने संजय दत्त के जन्मदिन को बनाया सेवा का उत्सव

Share 1986 में लिया था संकल्प, 40 वर्षों से बिना रुके मना रहे हैं संजू …

Leave a Reply