बिलासपुर,24 जनवरी 2025(ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, कोर्ट ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवार, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और बार काउंसिल में नामांकित नहीं हैं, वे भी सिविल जज परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने आदेशित किया है कि एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे भी उसी जांच से गुजरना होगा,जिससे दूसरे उम्मीदवार को गुजरना होगा, जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 से एक महीने के लिए बढ़ाया जाए।
