अंबिकापुर,20 सितम्बर 2024 (घटती-घटना)। अंबिकापुर शहर के पांच खाद्य प्रकरणों के निराकरण कर इन पर अर्थदंड लगाया गया है। इन जगहों पर मिथ्याछाप पाए गए मिश्रित तेल को नष्ट करने की कार्यवाही भी की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकरी जिला सरगुजा सुनील कुमार नायक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनवाई करते हुए 05 खाद्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसके तहत मे. शिवम स्वीट्स अंबिकापुर को 10 हजार, फर्म मे. बीकानेर भुजिया उद्योग अंबिकापुर को 10 हजार, फर्म मे. सरहुल इन अंबिकापुर को 20 हजार, लुकेश यादव ग्राम असकला को एक हजार, राकेश ओमप्रकाश बंसल को 50 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया। इन सभी जगहों पर मिथ्याछाप पाए गए मिश्रित तेल को नष्ट किया गया।
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