अगर पुलिस अफसर को जमानत दी जाती है तो…
नई दिल्ली,08 मार्च 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने जांच प्रभावित करने के आरोपी एक पुलिस अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहाकि अगर पुलिस अधिकारी को जमानत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। यह आम जनता के हित में नहीं होगा। कोर्ट ने कहाकि एक पुलिस अधिकारी का काम निष्पक्ष जांच करके दोषियों को दंड दिलाना है। कोर्ट ने यह भी कहाकि पुलिस अधिकारी अपनी प्राथमिक ड्यूटी निभाने में भी नाकाम रहा। जस्टिस विक्रम नाथ और संजय कुमार की बेंच ने यह फैसला झारखंड के एक मामले को लेकर सुनाया। बेंच ने यह भी कहाकि भले ही अधिकारी सस्पेंड है, लेकिन अपने प्रभाव से जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 जुलाई, 2022 को धनवर पुलिस थाना प्रभारी संदीप कुमार को अग्रिम जमानत दे दी थी। संदीप कुमार के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जांच अधिकारी होते हुए भी एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में दाखिल एफआईआर में हेरफेर की थी। ऐसा करके उन्होंने आरोपी पुलिस अधिकारी को बचाने की कोशिश की थी। उक्त पुलिस अधिकारी का नाम रंजीत कुमार सॉ है और उसके ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सॉ की गिरफ्तारी के बाद जांच अधिकारी संदीप ने एफआईआर में उसके पिता का नाम बदलकर बालगोविंद सॉ कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रंजीत कुमार सॉ नाम के एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पिता का नाम बालगोविंद था। इस तरह का गंभीर आरोप होने के चलते ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहाकि हाई कोर्ट ने उदारवादी रवैया अपनाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने छह मार्च को सुनाए आने आदेश में हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने एक पुलिस जांच अधिकारी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर दोषी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी होती है।
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