केरल@केरल की कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को सुनाई 90-90 साल की सजा

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केरल,30 जनवरी 2024 (ए)। केरल की एक कोर्ट ने मंगलवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को साल 2022 में पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिक की 15 वर्षीय बेटी के साथ एक चाय बागान में सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाया। इसके लिए कोर्ट ने तीनों को 90-90 साल की सजा सुनाई।
देवीकुलम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज सिराजुदीन पीए ने तीन लोगों को पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत 90-90 साल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक स्मिजू के दास ने कहा, क्योंकि सभी को सजा एक साथ काटनी होगी और पुरुषों को दी गई जेल की अधिकतम सजा 25 साल थी, इसलिए वे 25 साल जेल में रहेंगे।
कोर्ट ने दो सजाएं सुनाई
स्पेशल कोर्ट ने तीनों को धारा 376(3) 16 साल से कम उम्र की महिला से दुष्कर्म के तहत अपराध के लिए 20 साल और धारा 376 डीए (16 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक दुष्कर्म) के तहत 25 साल कैद की सजा सुनाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) (सोलह साल से कम उम्र के बच्चे पर यौन हमला) के तहत 20 साल और धारा 5 (जी) (एक बच्चे पर सामूहिक यौन हमला) के तहत 25 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों के ऊपर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए निर्देश दिया कि इन पैसों को पीडि़त को दे दी जाएगी।
पीडि़त मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने का आदेश
वहीं, कोर्ट ने इडुक्की-थोडुपुझा जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीडç¸त मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।


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