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रायपुर@पिता को घर में घुसने नहीं देता था हाईकोर्ट ने बेटे को दिया ये निर्देश

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रायपुर, 07 जनवरी 2023 (ए)। अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल ना करने और असहाय पिता की जरूरतों को पूरा ना करने के एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय आया है । जस्टिस दीपक तिवारी के बेंच ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए 7 दिनों के भीतर मकान खाली करवाने के आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे की याचिका खारिज़ कर दी है। वहीं हाईकोर्ट ने एफसीआई से रिटायर होने और पेंशन मिलने के कारण 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को निरस्त कर दिया।


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