अंबिकापुर, 26 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। मनेन्द्रगढ़ थाने की पुलिस दुष्कर्म के मामले में न्यायालय से जारी वारंटी को जशपुर जिले से गिरफ्तार कर थाने लेकर जा रही थी। तभी आरोपी चकमा देकर अंबिकापुर कोतवाली क्षेत्र के लुचकी घाट से फरार हो गया था। मनेन्दगढ़ पुलिस ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। धारा 224 के तहत कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
जानकारी के अनुसार सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र श्रीवास्तव थाना मनेन्द्रगढ़ द्वारा थाना कोतवाली अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अपर सत्र न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट धारा 363, 366, 376 (2), 120बी, 34 आईपीसी 4.6 पास्को एक्ट के गिरफ्तारी वारंटी जगरनाथ राम ऊर्फ चरकू निवासी लोरो थाना बगीचा जिला जशपुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मनेन्द्रगढ़ थाना ले जाया जा रहा था। इस दौरान लुचकी घाट अम्बिकापुर के पास मौका पाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को ग्राम सकुनत लोरो थाना बगीचा से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उपनिरीक्षक रुपेश नारंग, उप निरीक्षक आरएन गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, आरक्षक सचितानंद, अमित टोप्पो, शिव राजवाड़े शामिल रहे।
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