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प्रतापपुर,@कानूनी साक्षरता:महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व परिवार के विकास के लिए जरुरी : संजय अग्रवाल

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प्रतापपुर, 25 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। आज के समय में महिलाओं को कानूनी साक्षरता का ज्ञान होना उनके व उनके परिवार के विकास के लिए आवश्यक है। विधिक जागरूकता से ही महिला का सशक्तिकरण संभव है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से महिलाओं के लिये यह विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव के चलते आवाज नहीं उठा पाती है। इसी के चलते वह कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करती है। गुरुवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में महिलाओं को जमीनी स्तर पर विधिक जागरूक करने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापपुर द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता से महिलाओं का शक्तिकरकरण होगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने यह बात कही। उन्होंने महिलाओं के संबंध में बनाए गए कानूनों की जानकारी व्यवहार न्यायाधीश समीर कुजुर महिलाओं को बाल विवाह की आयु व बाल विवाह के नुकसान के संबंध में जानकारी देते हुए विधिक सहायता के महत्व को समझाया। महिला के हक व अधिकार के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला अधिवक्ता गण, जनपद सीईओ निजामुद्दीन भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता मितानिन व बिहान योजना की महिलाएं उपस्थित थे।


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