-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर 07 जुलाई 2022(घटती-घटना)। कोरिया जिले में अवस्थित सहकारी समितियों में प्रबंधन के लिए निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष बीत जाने पर समाप्त हो गया। इस आशय का आदेश कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्था बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा 6 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के अनुसार जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार सहकारी समिति के संचालक मंडल एवं प्रबंध कारिणी समिति का चुनाव 5 वर्ष पूर्व 25 जून 2017 को संपन्न हुआ था। इनके 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर संचालक मंडल के समस्त अधिकार पंजीयक को शेष्ठित हो गये हैं। समितियों में चुनाव और किसानों के लाभ-हानि- सहकारी समिति में प्रत्येक 5 वर्ष में संचालक मंडल एवं प्रबंध कारिणी समिति का निर्वाचन पंजीकृत किसानों द्वारा होता है। इसमें उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही समिति में पंजीकृत किसान होते हैं। एक तरफ से है तो यह किसानों का चुनाव, परंतु राजनीतिक दखल के कारण यह किसानों से अलग होकर राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा के तले हाई प्रोफाइल हो जाता है। इस चुनाव में भी राजनीतिक चुनाव की तरह सारे दांव पेंच, प्रलोभन, भय का पूरा दखल होता है। जहां निर्वाचन के समय किसानों को समिति संबंधित सारी सुविधाओं का लाभ देने के वादे किए जाते हैं। परंतु हर चुनाव की भांति निर्वाचन के बाद सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। किसान अपनी बदहाली की व्यथा में निर्लिप्त रह जाता है। संचालक मंडल और प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों के किसान होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता। (कुछ अपवादों को छोड़कर) ना ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान हो पाता है। हां यह है कि निर्वाचित सदस्यों के सारे कार्य चाहे वह सही हो या गलत, बड़ी आसानी से होते हैं। जबकि सामान्य किसान खाद, बीज, ऋण, उपार्जन बिक्री, और सहकारी बैंकों में भीड़ का हिस्सा बनकर, अपनी समस्याओं को लेकर दरवाजे के दरवाजे तक भटकता रह जाता है। दावे चाहे जैसे भी हों पर धरातल पर आम किसानों की परिस्थितियां जस की तस हैं।
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