अम्बिकापुर 07 जुलाई 2022(घटती-घटना)। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने एक अहम फैसला सूनाया है। अपने ही तीन मासूम बच्चों की हत्या करने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने इस प्रकरण को विडंबना बताते हुए कहा कि अभियुक्ता द्वारा अपने तीन छोटे बच्चों को कुए में फेंक कर उनकी हत्या की गई है जो कि मानवीयता को झकझोरने वाल कृत्य है। महाभारत महाकाव्य के रचियता महर्षि वेदव्यास ने ‘मां’ के बारे में लिखी गई रचना का भी उल्लेख किया है।
गौरतलब है कि सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटिन्दा निवासी शाहीन सुबैदा पति जमशेद अंसरी 8 अपै्रल 2020 की दोपहर घरेलू विवाद पर पति से नाराज होकर अपने मासूम बच्चे खुशी उर्फ नगमा निशा उम्र 6 वर्ष, आशिक अंसारी उम्र 4 वर्ष एवं आशिफ अंसारी उम्र 2 वर्ष को अपने साथ ले जाकर माजा तुंगी नाला के पास कच्चा कुआं में फेंक कर हत्या कर दी थी। लखनपुर पुलिस इस मामले में जांच के बाद महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। मामला न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर में चल रहा था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए 7 जुलाई 2022 को अभियुक्ता द्वारा अपने तीन छोटे बच्चों को कुए में फेंक कर उनकी हत्या की गई है जो कि मानवीयता को झकझोरने वाल कृत्य बताते हुए अभियुक्ता को आजीवन कारावास की सजा एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
ये था मामला
7 अपै्रल 2020 को अभियुक्ता शाहीन सुबैदाा व इसके पति जमशेद अंसरी के बीच बोर चालू बंद करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पति पत्नी को 2-3 झापड़ मारा था। इससे अभियुक्ता नाराज थी। इसके दूसरे दिन यानी घटना दिवस 8 अपै्रल 2020 की सुबह भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर महिला ने घटना को अंजाम दी थी।
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