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अम्बिकापुर@सार्वजनिक स्थलो पर धरना,जुलूस एवं रैली निकालने हेतु अनुमति लेना होगा अनिवार्य

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अम्बिकापुर 05 मई 2022 (घटती-घटना)। सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न संस्थाओं, संगठनों द्वारा धरना, जुलूस एवं रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आयोजनों में भीड़ के कारण आम नागरिकों के दैनिक कार्यां में बाधा पहुंचने के साथ ही व्यवसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है वहीं कानून कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में दिक्कत होती है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धरना, जुलूस एवं रैली निकालने के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया है।
जारी आदेशानसुर विभिन्न संस्थाओं या संगठनों के लिए आयोजन के पहले आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमति लेने पर जोर दिया गया है ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिक के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने पर्याप्त समय मिल सके। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना धरना, जुलूस, रैली, प्रर्दशन, भूख हड़ताल आदि का आयोजन न किया जाए। जिले में ऐसे आयोजन के लिए संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को तत्संबंधी सूचना देने एवं अनुमति लेने कहा गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धरना, जुलूस, सभा, रैली या अन्य आयोजन के लिए आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने आयोजन की तिथि, समय व स्थल का उल्लेख करने की सलाह दी है। आयोजन व प्रदर्शन में ध्वनि विस्तारक में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों का उल्लेख करने यदि इस दौरान वाहन का उपयोग होता है तो उसकी भी जानकारी देने कहा है। आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: शर्तों का पालन करना होगा। उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस बल को यथासंभव सहयोग करना होगा। निर्धारित स्थल पर ही वाहन की पार्किंग करनी होगी। कोई भी व्यक्ति जुलूस या सभा में कोई भी हथियार, नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जा सकेंगे। आयोजन में शामिल व्यक्ति द्वारा नफरत फैलाने वाला भड़काउ भाषण नहीं दिया जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की 1 प्रति जुलूस या सभा के बाद दो दिन की अवधि में संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा। आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भोजन, पानी एवं चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना होगा।


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