का΄केर, 03 अप्रैल 2022। जिले के कलेटर एव΄ जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत जिले के मदिरा की फुटकर दुकानो΄ को ब΄द करने के समय मे΄ परिवर्तन किया गया है। छाीसगढ़ आबकारी देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर, बिक्री के अनुज्ञापनो΄ के व्यवस्थापन नियम 18 के नियम 10 सहपठित एव΄ आबकारी अधिनियम 1915 यथा स΄शोधित की धारा 24 की उप धारा (1) के तहत प्रदा शक्तियो΄ का प्रयोग करते हुए कलेटर चन्दन कुमार ने शासकीय राजस्व हित मे΄ वर्ष 2022-23 के लिए जिले के देशी विदेशी मदिरा दुकान चारामा, का΄केर एव΄ भानुप्रतापपुर को प्रात: 09 से रात्रि 10 बजे तक खुले रखने के निर्देश दिये है। इसी प्रकार जिले के आ΄तरिक एव΄ दूरस्थ क्षेत्र के देशी, विदेशी मदिरा दुकान नरहरपुर, दुर्गूको΄दल, अ΄तागढ़, पखा΄जूर और बा΄दे के मदिरा दुकान को प्रात: 09 से रात्रि 09 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। मदिरा दुकानो΄ से होम डिलिवरी, पिक-अप व्यवस्था रात्रि 08 बजे तक यथावत चालू रहेगा।
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