रामानुजगंज 03 मार्च 2022 (घटती-घटना)। हमेशा विवादो में घिरे रहने वाले रामानुजगंज के खाद्य निरीक्षक निखिलेश टैंभूरने एवं एक अन्य को 17 वर्षीय किशोरी के साथ घर पर नौकरी देने एवं राशन कार्ड बनाने के बहाने छेडख़ानी करने पर पुलिस ने धारा 354, 354 क, 354 ख, 506, 34, 7,8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है जहां विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश वंदना दीपक देवांगन के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस संबंध में बताया गया कि 1 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्टेशनपारा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 का रहने वाला नगर के खाद्य निरीक्षक 41 वर्षीय निखिलेश टैंभूरने पिता स्वर्गीय गंगाधर ने किशोरी को घर पर कार्य करने के लिए कहा था यही नहीं उसे राशन कार्ड बनाने हेतु एसडीएम कार्यालय बुलाया गया था जहां उसके साथ शारीरिक छेडख़ानी की गई थी जब इसका विरोध किशोरी ने किया तो खाद्य निरीक्षक के सहयोगी नगर के वार्ड क्रमांक 2 का रहने वाला 28 वर्षीय शाहरुख खान पिता मोहम्मद इस्लाम ने खाद्य निरीक्षक की बात मान लेने नहीं तो जान से मार देने की धमकी दिए जाने के बाद किशोरी एवं उनके परिजनों ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया जहां उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
पूर्व में भी पत्नी ने बिलासपुर के सरकंडा थाना में करा चुकी हैं मामला दर्ज
बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रामानुजगंज में पदस्थ खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूर्णे पर उसकी फार्मासिस्ट पत्नी ने मारपीट एवं गाली गलौज सहित मानसिक प्रताडऩा का आरोप लगाते हुए बिलासपुर के सरकंडा थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामानुजगंज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में पदस्थ खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूर्णे पर उसकी पत्नी बबीता पटनायक निवासी पर्लहाइटस सरकंडा बिलासपुर में रहती है जो जिला चिकित्सालय बिलासपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है। जिसने अपने पति निखिलेश टेम्भूर्णे पर दिनांक 29 मई 2021 को प्रात: करीब 3:15 बजे बिलासपुर स्थित घर में आकर घर का दरवाजा खुलवाकर अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी व लात मुक्के से मारपीट करने का आरोप लगाई थी। खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूर्णे की पत्नी ने पुलिस को लिखित में सूचना दी थीं की उन्हें एवं उनके दोनों बच्चों को पति निखिलेश से जान का खतरा है। खाद्य निरीक्षक की पत्नी ने पुलिस को दी गई लिखित सूचना में यह भी बताया था की जब वह थाने में मुलाहिजा के लिए जा रही थी उस दौरान भी थाने के सामने पति निखिलेश टेम्भूर्णे ने अपनी पत्नी बबीता से मारपीट की थी जिससे पत्नी बबीता को चोटें आई थीं। खाद्य निरीक्षक निखिलेश टेम्भूर्णे की पत्नी बबीता पटनायक की शिकायत पर बिलासपुर के सरकंडा थाना में आईपीसी की धारा 294,323,506, के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था।
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