सूरजपुर 1 जनवरी 2022 (घटती-घटना)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने आदेश जारी करते हुए दीपक कुमार मिश्र सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर के द्वारा शासकीय कार्य दायित्वों के प्रति लगातार लापरवाही किये जाने अधीनस्थ कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किये जाने एवं बिना अर्जित अवकाश स्वीकृति कराये बगैर मुख्यालय से अनुपस्थित रहने से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति प्रभावित होने के फलस्वरूप सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् दीपक कुमार मिश्र, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत सूरजपुर जिला सूरजपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विकास विस्तार अधिकारी का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी निर्धारित किया जाता है। सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत सूरजपुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
Check Also
रायपुर@पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि,अन्याय पर होगा प्रदेशव्यापी विरोध:प्रेस एंड मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन
Share रायपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक सम्पन्न, संगठन विस्तार और पत्रकार एकजुटता पर बनी रणनीति …
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur