सूरजपुर 31 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर के आदेश के परिपालन में तथा पिछले जारी आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें जिला में कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक, खेलकुद, सामाजिक एवं अन्य समस्त प्रकार के आयोजनों तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर जैसे मास्क, सेनेटाईजर का प्रयोग, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन आदि के शर्त पर एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, तथा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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