बैकु΄ठपुर@घटती-घटना खबर के बाद बिल्डर ने पुलिस को कथन साक्ष्य के साथ भेजा

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साक्ष्य से पुलिस को जांच में हो सकती है आसानी…डाक से भेजे जा रहे जवाब में बिल्डर पुलिस पर लगा रहे थे गंभीर आरोप

  • रवि सिंह-

बैकु΄ठपुर 19 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। बिल्डर संजय अग्रवाल लगातार पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रकरण से संबंधित विभागों जिसमें जल संसाधन विभाग मुख्य विभाग रहा है के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए तमाम शिकायतें कर रहे हैं, वहीं पूरी शिकायतें डाक से पुलिस विभाग के ही उच्च अधिकारियों को उनके द्वारा भेजी जा रही थी, वहीं बिल्डर संजय अग्रवाल की शिकायतों की पुलिस जांच भी करना चाह रही है पर सारी शिकायतें डाक से पहुंच रहीं थीं साथ ही पुलिस द्वारा भी शिकायतकर्ता बिल्डर संजय अग्रवाल को अपना कथन देने नोटिस भी भेजा जा रहा था जो उनकी अनुपस्थिति में नियमानुसार उनके निवास स्थल पर चस्पा किया जा रहा था, जबकि बिल्डर संजय अग्रवाल भी नोटिस का जवाब भी डाक से भेज रहे थे, प्रत्यक्ष उपस्थित होकर शिकायतों की जांच के लिए पुलिस की नोटिश पर भी बयान दर्ज कराने पुलिस तक नहीं पहुंच रहे थे, इसे लेकर पुलिस भी चिंतित थी और की आखिर शिकायत पर कार्रवाई करें तो करें कैसे, जिसे लेकर घटती घटना ने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद बिल्डर संजय अग्रवाल ने कथन के साथ कुछ साक्ष्य भी पुलिस को प्रस्तुत किए हैं ताकि जांच में पुलिस को आसानी हो सके।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया को शिकायत के साथ साक्ष्य किया प्रदान

बिल्डर संजय अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरिया के पत्र पर दिनांक 30.10.2021 अर्न्तगत धारा 160 जा.फौ. के तहत शिकायत व कथन के साथ साक्ष्य भेज और कहा की 08.11.2021 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, जिसके अनुपालन में मेरे व्दारा शपथ-पत्र के साथ थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को डाक के माध्यम से अपना कथन भेजा जा चुका है। मेरे व्दारा साक्ष्य के रुप में बैंक खाता का डिटेल एवं पैसा जिस खाते में गया है उनका डिटेल साथ ही केके श्रीवास्तव के चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने मुझे व्हाट्सएप्प से यह सूचित किया था कि इन पैसों की इन्ट्री खाते में कैसे दिखलानी है उस का व्हाटसएप्प चैट को भी संलग्न कर साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत कर रहा हॅूं। जैसा कि मेरे शिकायत पत्र में उल्लेखित है मैं किसी केके श्रीवास्तव को ना ही जानता था और ना ही उनके या उनकी किसी कंपनी के साथ मेरा कोई व्यवसायिक संबंध रहा है। प्रार्थी के रिहा होने के दूसरे दिन 08.04.2021 को दोपहर लगभग 12 बजे के.के. श्रीवास्तव के कार्यालय देशी पकवान के उपर, मंगला चौक, बिलासपुर जाकर रुपए 30 लाख नगद एवं रुपए 2.7 करोड़ 13 चेक से भुगतान किया गया। चेक में उस व्यक्ति के नाम एवं दिनांक का उल्लेख नहीं था जिसके पक्ष में वे आहरित किए गए थे। 13 चेकों में से 10 चेक भारतीय स्टेट बैंक के खाते के थे एवं 3 चेक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के थे। स्टेट बैंक के प्रत्येक चेक 20-20 लाख रुपए के थे। उक्त चेक दिनाक 02.05.2021 से 17.06.2021 के बीच भुनाए गए। जब भी चेक क्लीअरेंस के लिए प्रस्तुत किए गए तो मुझे केके श्रीवास्तव ने अपने मोबाईल नंबर 94255-43118 से मेरे मोबाईल नंबर 9329211535 पर जानकारी दी, कि मुझे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9425256827 को चालू रखना है, जो बैंक में पंजीकृत था ताकि मैं बैंक व्दारा म्ेरी किए जानें पर कन्फर्मेशन दे सकूं। दिनांक 23.07.2021 को मुझे केके. श्रीवास्तव के सीए प्रखर बंसल व्दारा जानकारी दी गई कि स्टेट बैंक व्दारा दाखिल किए गए 10 चेकों में से 5 चेक ब्लैक स्मीथ कार्पोरेशन माईनिंग एण्ड एलाईड (ओपीसी) प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में उन्हें इन्टरकार्पोरेट उधार दिखा कर क्लियर कराया गया है, उक्त जानकारी उनके व्दारा साझा की गई थी, ताकि मैं खाते की पुस्तक में प्रतिबिंबित कर सकु। शेष राशि 70 लाख का भुगतान सेन्ट्रल बैंक के 3 चेकों, चेक नम्बर 060179 राशि 20 लाख, चेक नम्बर 060180 राशि 30 लाख एवं चेक नम्बर 060181 राशि 20 लाख, सभी का भुगतान कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में दिनांक 07.05. 2021 को हुआ है।

थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को शिकायत आवेदन पत्र के साक्ष्य

बिल्डर संजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को पत्र के व्दारा शिकायत कथन व साक्ष्य के साथ बताये की शपथ-पत्र के साथ थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना कथन उनके द्वारा भेजा जा चुका है वहीं उनका कहना है कि उनके व्दारा की गई शिकायत के साक्ष्य के रुप में निम्न दस्तावेज संलग्न कर उनके द्वारा भेजा जा रहा है की अनुविभागीय अधिकारी गेज स्पील-वे से सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त पत्र क्रमांक 387 दिनांक 20.09.2021 के सहपत्र में प्राप्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गेज स्पील-वे उप संभाग, बैकुन्ठपुर का थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को लिखा गया मूल पत्र क्रमांक 80 / अमीन/ अतिक्रमण / 2021 बैकुन्ठपुर दिनांक 09.02.2021 जिसके आधार पर दर्ज अपराध क्रमांक 36/2021 में पत्र के लिखित तथ्यों से छेड़छाड़ कर प्रकरण दर्ज की गई है। एफआईआर क्रमांक 36/2021 दिनांक 09.02.2021 की आन-लाईन प्राप्त प्रति। अनुविभागीय अधिकारी गेज स्पील-वे से सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त पत्र क्रमांक 421 दिनांक 08.10.2021 के सहपत्र में प्राप्त अनुविभागीय अधिकारी गेज स्पील-वे उप संभाग, बैकुन्ठपुर का थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को लिखा गया, वही दूसरा कूटरचित पत्र क्रमांक 80/अमीन/अतिक्रमण/2021 बैकुन्ठपुर दिनांक 09.02.2021।

प्रमुख सचिव गृह विभाग छग शासन को लिखा पत्र

संजय अग्रवाल निवासी बैकुन्ठपुर द्वरा प्रमुख सचिव (गृह) गृह विभाग छ0ग0 शासन को लिखा पत्र मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए, संबंधितों पर तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य को जप्त किए जाने का निवेदन किया और कहा की प्रार्थी के विरूद्ध संज्ञेय और गैर जमानतीय धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन के व्दारा की गई लिखित शिकायत पत्र क्रमांक 80/अमीन/अतिक्रमण/2021 गेज स्पील-वे दिनांक 09.02.2021 में छेड़छाड़ कर अपराध क्रमांक 36/2021 दिनांक 09.02.2021, बैकुन्ठपुर थाना में दर्ज किया गया था। यह कि, इस तथ्य की शिकायत उनके व्दारा सचिव (गृह), छ0ग0 शासन को किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों एवं जल संसाधन के अधिकारियों व्दारा मिलकर पुनः उसी जावक क्रमांक एवं दिनांक का दूसरा कूटरचित पत्र तैयार किया गया, दोनो ही पत्र प्रार्थी को सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त हुए हैं। इसकी लिखित शिकायत थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और बिना एफआईआर दर्ज किए शिकायत में जांच कर थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर के व्दारा खाना-पूर्ति की जा रही है जबकि मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार संज्ञेय मामलों की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच की कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई जाती है तो भा0द0सं0 की धारा 211 के अर्न्तगत शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। प्रार्थी व्दारा जल संसाधन विभाग से प्राप्त दोनो ही पत्र (मूल एवं कूटरचित) थाना प्रभारी बैकुन्ठपुर को एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अपने षिकायत पत्र के साथ संलग्न कर साक्ष्य के रुप में दिया जा चुका है।


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