कोरबा,02 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। दिनाँक 31/01/2023 को सूचक सुमित श्रीवास थाना उपस्थित आकर मर्ग इंटिमेशन चाक कराया कि इसकी शादी 21.01.2018 को जमुना श्रीवास निवासी गिधौरी थाना उरगा जिला कोरबा के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। इसका स्वयं का सेलून घर के सामने है कि दिनांक 30/01/2023 को यह रात करीब 08.30 बजे मोबाईल से अपने दोस्तों के साथ सेलून में ही लूडो खेल रहा था ढ्ढइसकी पत्नि जमुना श्रीवास बार-बार खाना खाने के लिए बुला रही थी जो बार-बार बुलाने पर नही आने के कारण इसके पत्नि के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ एक बार हाथ से मारा था ढ्ढ विवाद के वजह से दोनों खाना नही खाये थे की रात 12.00 बजे तक दोनों शादी का एलबम देखे है फिर सो गए थे ढ्ढ रात्रि करीबन 01.00 बजे बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जगा तब पत्नि जमुना बिस्तर पर नही थी बाहर निकल कर देखा तो आंगन में बाथरूम के पास परछी में लगे लोहे के पाईप से गमछा से जमुना श्रीवास फांसी लगा ली थी ढ्ढ हसिया से फांसी गमछा को काटा हू, जिसकी मृत्यु हो गई है, मेरी पत्नि रात में हुये विवाद के वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतिका नवविवाहिता होने से मर्ग जांच पंचनामा हेतु प्रतिवेदन स्ष्ठरू महोदय कटघोरा को भेजा गया था जो कार्यपालिक दंडाधिकारी दर्री श्री सुमित मेरिया द्वारा मौका उपस्थित आकर पंचनामा कार्यवाही किया गया। मर्ग जांच दौरान परिजनों द्वारा मृतिका जमुना श्रीवास को पति सुमित श्रीवास द्वारा गमछा से गला घोटकर कर ?हत्या करना तथा हत्या को फांसी का रूप देकर अपराध घटित करना संदेह व्यक्त करने व मृतिका के शव का पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर से प्राप्त शार्ट पी.एम. रिपोर्ट के मृतिका की मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल लेख करने पर आरोपी सुमित श्रीवास द्वारा धारा 302,201 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री यू. उदय किरण द्वारा दिये निर्देश के परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिन्सन गुडि़या के मार्गदर्शन पर आरोपी सुमित श्रीवास को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर गोल-मोल जवाब देकर पुलिस को दिग्भर्मित करने लगा जिसे हिकमत अमली से पूछताछ करने पर अपराध धारा सदर का घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि पत्नी जमुना शराब पीने से मना करती थी व मुझे आदतन शराबी होने के कारण पसंद नही करती थी तथा इसी बात को लेकर आये दिन वाद विवाद करती थी, जो आरोपी द्वारा रोज रोज की वाद विवाद से तंग आकर दिनांक घटना समय को पत्नि जमुना को जान से मारने की नियत से गमछा से गला घोंटकर हत्या कर देना तथा खुद को बचाने के लिए जिस गमछा से गला घोटा था उस गमछा को लोहे के पाइप में बंढ्ढध देना तथा गमछे को हंसिया से काटकर जमुना के गले में बांधकर गांठ लगा देना तथा जमुना परिजनों को आत्महत्या करने की झूठी खबर देना व थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना बताया जो उक्त कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश जांगड़े थाना प्रभारी कुसमुंडा, सहायक उपनिरीक्षक चंद्रशेखर वैष्णव, प्रधान आरक्षक राजनारायण सिंह, महिला प्रधान आर. जलवेश कंवर, म.आर. गिरिजा जायसवाल, आरक्षक श्याम गबेल, संजय तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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