–संवाददाता-
प्रतापपुर ,01 अक्टूबर 2022 (घटती-घटना)। प्रतापपुर थानांतर्गत टुक्कू डाँड़ सड़कपारा निवासी पप्पू उर्फ मोटू पिता सुखशरण उम्र 21 वर्ष के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ बलहत्कार किया। घटना दिनांक 27 दिसम्बर 2021 को पीçड़त की मां अपने घर मे आग ताप रही थी उसी समय पीçड़ता अपने घर मे सोने चले गई तभी कुछ देर बाद उसके पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त पप्पू पीçड़ता के घर आया और पीçड़ता के मुंह को दबाकर पकड़कर घर से दूर गन्ना बाड़ी में ले जाकर जबरजस्ती गलत काम किया और पीçड़ता को वही छोड़कर अपने घर चला गया। जिसके बाद पीçड़ता ने अपनी आपबीती अपने घर वालो को बताई जिसके बाद पीçड़ता के लिखित शिकायत के बाद प्रतापपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके बाद अपराध सिद्ध होने पर दिनांक 30 सितम्बर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने धारा 376 पास्को एक्ट 4 भारतीय दंड संहिता 1860 धारा4 लैगिंग अपराधों से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना नही देने पर 3 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा दी जायेगी। जिसमे अतिरिक्त लोकअभियोजक देवानंद पांडेय ने पैरवी
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