कॉलेज प्राचार्य,कोर्ट ने ज़ारी किया गैर ज़मानती वारट
बिलासपुर, 18 जुलाई 2022। जवाब तलब करने के लिए न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस को नजरअदाज करना साइस कॉलेज के प्राचार्य को महगा पड़ गया। न्यायालय के नोटिस की अवहेलना करने वाले प्राचार्य को श्रम न्यायालय ने गैर जमानती वारट जारी कर अदालत मे पेश करने का निर्देश सुना दिया।
अपने खिलाफ गैर जमानती वारट जारी होते ही प्राचार्य कोर्ट से जमानत लेकर सीधे श्रम न्यायालय मे पेश हुए और अपनी सफाई दी। प्राचार्य के गैर जिम्मेदाराना रवैया से नाराज न्यायालय ने प्राचार्य को हिदायत दी और अगली सुनवाई मे सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ पेश होने का निर्देश दिया।
15 महीने से वेतन ना देने का है यह आरोप- दरअसल साइस कॉलेज मे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम करते है। जिनमे से 7 कर्मचारियो द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि पिछले 15 महीनो से उन्हे वेतन का भुगतान नही किया गया है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो का कहना है कि वे कोरोना सक्रमण काल से लेकर अब तक लगातार काम करते आ रहे है। जिसके बावजूद उनके वेतन का भुगतान नही किया गया है। वेतन ना मिलने से आर्थिक सकट की स्थिति खड़ी हो गई है और उनके परिवार को काफी दिक्कतो का सामना भी करना पड़ रहा है। कर्मचारियो की शिकायत पर प्राचार्य ने वेतन देने के लिए फड ना होने का हवाला देते हुए वेतन का भुगतान न कर पाने की बात कही है।
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