सरगुजा पुलिस की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तेज,धारा 110 के तहत न्यायालय में पेश किए 39 प्रकरण
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,15 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने सरगुजा पुलिस ने गुंडा-बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के अनुसार 29 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा-बदमाश की नई फाइल खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें 5 फाइलों की स्वीकृति हो चुकी है, जबकि शेष 24 मामलों में कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 39 आदतन अपराधियों के खिलाफ धारा 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को आदतन अपराधियों और गुंडा-बदमाशों की सूची तैयार कर सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार अपराधों में संलिप्त रहने वाले और शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है।
कोतवाली,गांधीनगर और मणीपुर में 5 नई फाइल स्वीकृत : पुलिस के मुताबिक गुंडा-बदमाश की नई फाइल खोलने के लिए कुल 29 मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित है। इनमें थाना कोतवाली की 2, गांधीनगर की 2 और मणीपुर की 1 फाइल स्वीकृत हो चुकी है। शेष 24 मामलों में संबंधित थानों द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार गांधीनगर और उदयपुर थाना क्षेत्र में 8-8,लखनपुर में 6, कोतवाली में 1 तथा चौकी कुन्नी में 1 प्रकरण में नई फाइल खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
39 आदतन अपराधियों
पर धारा 110 के तहत कार्रवाई
अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय आदतन अपराधियों के खिलाफ धारा 110 के तहत कुल 39 प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। इनमें कोतवाली पुलिस के 18,गांधीनगर के 16, मणीपुर के 3 और चौकी रघुनाथपुर के 2 प्रकरण शामिल हैं।
अपराधियों को पुलिस का सख्त संदेश
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा ने कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस के अनुसार आने वाले दिनों में भी अपराधियों और अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि, गुंडा-बदमाश की फाइल खुलना अथवा धारा 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किसी व्यक्ति को नए अपराध का दोषी सिद्ध नहीं करती। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और संभावित अपराधों पर अंकुश लगाना है।
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