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बिलासपुर@अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला

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मां की सेवा के दौरान मौत,बेटा को नौकरी देने जारी किया निर्देश….

बिलासपुर,15 सितंबर 2026। मां की सेवा के दौरान मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए करीब दो साल से इंतजार कर रहे मनेन्द्रगढ़ निवासी विक्रम मलिक को छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच से राहत मिली है। कोर्ट ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को नगर पालिका की अनुशंसा पर विचार कर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए अधिकतम 30 दिन की समय-सीमा तय की गई है। याचिकाकर्ता विक्रम मलिक की मां विमला बाई मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद में क्लीनर के पद पर कार्यरत थी। 23 अगस्त 2024 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया। इसके बाद विक्रम ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पेश किया। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता और आश्रित संबंधी प्रमाणपत्र सहित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया। विक्रम ने अपनी याचिका में बताया, परिवार में उसकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है और उसने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिया है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों ने उसके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया।
नगर पालिका ने माना पात्र : याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल ने 13 मई 2026 का पत्र पेश किया। इसमें बताया, नगर पालिका परिषद ने विक्रम मलिक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त पाया है। इसके बाद नियुक्ति के लिए अनुशंसा संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजी गई।
संयुक्त संचालक ने 31 जुलाई 2026 को यह अनुशंसा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को आगे भेज दी। विलंब का कारण मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में उस समय उपयुक्त रिक्त पद उपलब्ध नहीं होना बताया गया। इस तरह विक्रम की नियुक्ति का मामला अब संचालक के स्तर पर लंबित है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से की ये मांग
सुनवाई के दौरान विक्रम के अधिवक्ता कल्पेश रुपारेल ने कहा कि अब याचिका का निराकरण करते हुए संचालक को नगर पालिका की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए। राज्य की ओर से डिप्टी गर्वनमेंट एडवोकेट दीक्षा गौराहा ने कहा कि मामला संचालक के समक्ष लंबित है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को निर्देश दिया कि नगर पालिका मनेंद्रगढ़ की अनुशंसा और संयुक्त संचालक द्वारा 31 जुलाई 2026 को भेजे गए प्रस्ताव पर विचार कर विक्रम की अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएं। कोर्ट ने यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 दिन के भीतर पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है।


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