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रायपुर@परिवहन विभाग ने घेरीं 350 बसें,स्लीपर बसों से हटे अवैध स्लाइडर,5.50 लाख का जुर्माना

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रायपुर,12 जून 2026। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अचानक फुल एक्शन मोड में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख्ती के बाद पूरे प्रदेश में बसों की ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू हो गई है। आरटीओ की टीमों ने हाईवे से लेकर बस स्टैंडों तक घेराबंदी करके करीब 350 बसों को चेक किया है। इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली बसों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही 5.50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया।
रायपुर-बिलासपुर रूट की स्लीपर बसों में हड़कंप,तोड़े गए अवैध केबिन : परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश के निर्देश पर इस बार सबसे बड़ी गाज स्लीपर कोच बसों पर गिरी है। अक्सर बस मालिक कमाई के चक्कर में बसों के भीतर एक्स्ट्रा केबिन और स्लीपर बर्थ में अवैध स्लाइडर लगा लेते हैं, जिससे हादसे के वक्त यात्रियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। चेकिंग के दौरान रायपुर,बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों के रूट पर चलने वाली बसों में ऐसे जितने भी अवैध पार्टीशन मिले,उन्हें आरटीओ की टीम ने मौके पर ही हथौड़े मारकर तोड़ दिया।
बसों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं, जीपीएस भी मिला बंद : जांच में कई चौंकाने वाली कमियां भी सामने आई हैं। कई बसों में आग बुझाने के लिए जरूरी 10 किलो का अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सि्टंग्विशर) गायब था या फिर एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा,यात्रियों की लोकेशन ट्रेस करने वाला जीपीएस सिस्टम भी बंद मिला। अफसरों ने साफ कह दिया है कि बिना परमिट,बिना फिटनेस और तय मानकों के बिना सड़क पर दौड़ने वाली बसों को सीधे जब्त किया जाएगा।
कमिश्नर की सख्त चेतावनी-अब सीधे रद्द होगा परमिट : परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारियों को फील्ड पर डटे रहने को कहा है। उन्होंने साफ लहजे में हिदायत दी है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी बस संचालक लापरवाही करेगा, उसका चालान काटने के साथ-साथ परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है।


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