नई दिल्ली,06 अपै्रल 2026। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखने की बात कही है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक याचिका पर सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की है। मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। इस संबंध में केजरीवाल ने अदालत में एक नई याचिका दाखिल की। केजरीवाल की इस याचिका पर अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जज बदले जाने की मांग से संबंधित है। केजरीवाल ने अदालत में स्पष्ट किया है कि वह अपने मामले की पैरवी स्वयं करेंगे। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो की मूल याचिका पर हो रही सुनवाई के दौरान जज को बदलने की मांग की है। केजरीवाल का मानना है कि जज का बदला जाना न्याय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपनी याचिका में इस बदलाव के पीछे के कारणों का भी उल्लेख किया है। अदालत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम मामले की न्यायिक कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस अपील से संबंधित था। अपील में ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को दी गई राहत को चुनौती दी गई थी। इससे पहले, केजरीवाल ने मुख्य न्यायाधीश डी.के उपाध्याय के समक्ष मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मामले से हटने का निर्णय संबंधित न्यायाधीश को ही लेना होता है।
ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी करते हुए जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पिछले महीने हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई थी।
उन्होंने जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी। यह मामला कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है। केजरीवाल और अन्य पर इस मामले में अनियमितताओं का आरोप है।
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