नई दिल्ली,24 मार्च 2026। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के हालातों के बीच भारत सरकार ने घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट की आहट को देखते हुए रसोई गैस के वितरण को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य गैस की कालाबाजारी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार तक ईंधन की पहुंच बनी रहे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि संसाधनों के सही उपयोग के लिए अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के दौरान नई सीमाओं का पालन करना होगा। बीपीसीएल द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब एक सामान्य उपभोक्ता एक महीने के भीतर अधिकतम दो सिलेंडर ही बुक कर सकता है। यदि कोई ग्राहक इस निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास करता है,तो डिजिटल सिस्टम स्वचालित रूप से उसकी बुकिंग को ब्लॉक कर देगा। नियमों के मुताबिक, सरकार एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के दौरान प्रत्येक कनेक्शन पर 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर प्रदान करती है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में ग्राहक 3 अतिरिक्त गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर भी खरीद सकता है, जिससे एक वर्ष की कुल सीमा 15 सिलेंडर तक सीमित कर दी गई है। सरकार ने दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच के समय अंतराल में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
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