कोरबा,31 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशासानुसार जिले की संयुक्त टीम जिसमें पुलिस विभाग से डीएसपी प्रतिभा मरकाम, रामपुर थाना से 2 आरक्षक, नगर निगम से मनहरण नेताम, शिक्षा विभाग से एचआर.मिरेन्द्र,श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्रीमती सरस्वती बंजारे,खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक सुनील कुमार साण्डे एवं स्वास्थ्य विभाग से जिला सलाहकार (एनटीसीपी) डॉ.मानसी जायसवाल, सोसल वर्कर संतोष कुमार केवट के द्वारा बुधवारी बाजार सरस्वती शिशुमंदिर के 100 गज के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों में धारा 04 और धारा 6(अ) 6(ब) का उलंघन किए जाने पर 05 दुकानों में चालानी की कार्यवाही की गई। जिसमें रूपये 1750/- जुर्माना वसूला गया और आईसी पाम्पलेट बांटते हुए उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी देते हुए तम्बाकू सेवन से होने वाले दूष्प्रभावों के बारे में बताया गया, साथ ही सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों में घारा 6 (अ) का पोस्टर चस्पा किया गया।
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