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नई दिल्ली@IPAC रेड…कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रूष्ट की याचिका खारिज की

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नई दिल्ली,14 जनवरी 2026। कलकत्ता हाइकोर्ट ने ढ्ढक्क्रष्ट रेड मामले में बुधवार को भ्रूष्ट की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को ढ्ढक्क्रष्ट के ढ्ढभ् हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील ्रस्त्र राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान श्वष्ठ की तरफ से पेश ्रस्त्र राजू ने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वह एजेंसी ने नहीं,बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता अपने साथ गैरकानूनी तरीके से फाइलें ले गई थीं। हाईकोर्ट ने श्वष्ठ की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई भी टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका लगाई जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी।


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