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उन्नाव@उन्नाव रेप केस..सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप की जमानत पर लगाई रोक

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चीफ जस्टिस बोले…जज से भी गलती हो सकती है,पीडि़त रोई,कहा…फांसी दिलाऊंगी


उन्नाव,29 दिसम्बर 2025। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनीं। चीफ जस्टिस ने कहा- हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की,वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं,लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती,लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है।
पीडि़त फूट-फूटकर रोई…
इधर,सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही पीडि़ता फूट-फूटकर रोने लगी। एक्टिविस्ट योगिता भैयाना और अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। इसके बाद पीडि़त ने कहा… मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी। उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। ‘


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