दिल्ली हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई सोनिया और राहुल को नोटिस जारी
नई दिल्ली,22 दिसम्बर 2025। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ मनी-लॉन्डि्रंग शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित और लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और आर. एस. चीमा ने अदालत में दलीलें दीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी। हाईकोर्ट में ईडी ने 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है, क्योंकि यह किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है।
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