याचिकाकर्ता से कहा…हाईकोर्ट जाएं,वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो यहां आपका स्वागत है…
नई दिल्ली,15 दिसम्बर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल किए जाने के मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पमचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मुद्दे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। वे भी संवैधानिक कोर्ट हैं। अगर आपकी शिकायत का वहां समाधान नहीं होता है, तो आपका यहां स्वागत है। इंडिगो के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि डीजीसीए ने फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों को होने वाली समस्याओं की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस बीच इंडिगो में ऑपरेशन संबंधी गड़बडि़याों की जांच कर रही डीजीसीए की समिति ने सोमवार को एयरलाइन के गुरुग्राम स्थित मुख्यालय का दौरा किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से एविएशन नियमों में बदलाव चलते दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो में कू्र मेंबर्स की भारी कमी हो गई थी।
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