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बिलासपुर@शराब घोटाला…चैतन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित

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हाईकोर्ट में बहस पूरी,ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती,18 जुलाई से जेल में हैं बंद

बिलासपुर,08 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और चैतन्य बघेल की ओर से कई दिनों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट कभी भी आदेश जारी कर सकता है।
शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। चैतन्य की ओर से अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी। वहीं ईडी ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्डि्रंग के आरोपों पर विस्तार से तर्क दिया। वहीं चैतन्य की ओर से हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। न्यायालय की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में फैसले को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
ईडी ने कहा- चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले
दरअसल, शराब घोटाला और मनी लॉन्डि्रंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई है।
चैतन्य के प्रोजेक्ट में 13-15 करोड़ इन्वेस्ट
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि चैतन्य बघेल के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट (बघेल डेवलपर्स) में घोटाले के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापेमारी कर ईडी ने रिकॉर्ड जब्त किए थे। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेन्द्र जैन ने बताया कि, इस प्रोजेक्ट में वास्तविक खर्च 13-15 करोड़ था। जबकि रिकॉर्ड में 7.14 करोड़ ही दिखाया गया। जब्त डिजिटल डिवाइसेस से पता चला कि बघेल की कंपनी ने एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश पेमेंट किया,जो रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया।


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