Breaking News

नई दिल्ली@स्कूल व कॉलेज अस्पताल से आवारा कुत्ते हटाएं,नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें जहां से पकड़ें वहीं न छोड़ें : सुप्रीम कोर्ट

Share


नई दिल्ली,07 नवम्बर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज,अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए,ताकि आवारा कुत्ते वहां न पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था। उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगने को कहा है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा।


Share

Check Also

उज्जैन@ उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास

Share अब स्वामी हर्षानंद गिरि के नाम से जानी जाएंगी,पिंडदान के साथ त्यागा पिछला जीवनउज्जैन,19 …

Leave a Reply