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बिलासपुर@ स्कूल में कुत्ते का झूठा भोजन खिलाने का मामले पर हाईकोर्ट का आदेश

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हाईकोर्ट ने दिया प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश
बिलासपुर,20 अगस्त 2025 (ए)।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिलाने पर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरू की डिवीजन बेंच ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामले में शासन ने शपथ पत्र में बताया कि हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन का काम महिला स्वसहायता समूह से छीन लिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान शासन से चार बिंदुओं पर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।


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