हाईकोर्ट ने कहा-मेडिकल या ब्लड टेस्ट के बिना नशे का आरोप साबित नहीं किया जा सकता
बिलासपुर,22 मई 2025 (ए)। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से एक दिन की गैरहाजिरी और नशे की हालत में थाने आने के आरोप में बर्खास्त किए गए आरक्षक शंकर लाल को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय के। अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि मेडिकल या ब्लड टेस्ट के बिना नशे का आरोप साबित नहीं किया जा सकता,केवल गंध या पंचनामा के आधार पर इतनी बड़ी सजा देना अनुचित है।
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