@ हाईकोर्ट ने ठोका 25 हजार का जुर्माना
बिलासपुर,27 मार्च 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने अपने ट्रांसफर के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका को हाईकोर्ट ने 2024 में खारिज कर दी थी। इस पर एक बार फिर से पुर्नविचार याचिका दायर की। याचिका के सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करने की बात सामने आयी। ऐसे में हाईकोर्ट ने कार्यपालन अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेन्द्र किशोर प्रसाद के बेंच में हुई।
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