बिलासपुर,08 मार्च 2025 (ए)। महिला एवं बाल विकास विभाग की ज्वाइंट सिकरेट्री डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधिश के पद पर नियुक्त किया है। जारी आदेश में कहा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन किया है।
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