अम्बिकापुर,30 जनवरी 2025 (घटती-घटना)। कूटरचित कर आदिवासी की 55 डिसमिल भूमि को गैर आदिवासी द्वारा अपने नाम करा लिया था। भाजपा नेता की शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच कराई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर दोषी पर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसील अम्बिकापुर के ग्राम पंचायत सुमेरपुर स्थित दर्रीडीह के मुख्य मार्ग पर आदिवसी की 55 डिसमिल भूमि को रेवेन्यू बोर्ड का फर्जी आदेश बनाकर सामान्य व्यक्ति सलीम जावेद, बिजेन्द्र गुप्ता को 25 लाख रूपये में विक्रय किया गया था। इसकी शिकायत भाजपा नेता आलोक दुबे ने कलेक्टर से की थी। कलेक्टर ने मामले की जांच नायब तहसीलदार रघुनाथपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) धौरपुर से कराई थी। जांच में पाया गया कि ग्राम दर्रीडीह तहसील लुण्ड्रा स्थित भूमि खसरा कमांक 48/2 रकबा 0.210 हे. भूमि जो सर्वे सेटलमेंट में गैर मजरूआ सरकार परती मद में दर्ज है तथा वाद भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि है जिसके विक्रय से पूर्व संहिता की धारा 165 (7) (ख) के तहत कलेक्टर से सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। सलीम जावेद पिता अदुल साार द्वारा कूटरचित कर राजस्व मण्डल बिलासपुर के फर्जी एवं आदेश प्रस्तुत कर आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी के पक्ष में अन्तरण कराते हुए अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। जांच में उपरोक्त तथ्य सही पाए जाने पर ग्राम दर्रीडीह तहसील लुण्ड्रा स्थित भूमि खसरा नंबर 48/2 रकबा 0.210 हे. भूमि के संबध में हुए समस्त अंतरण को संहिता की धारा 165 (10) के अकृत एवं शुन्य घोषित करते हुये उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोषी सलीम जावेद पिता अदुल साार निवासी पर्राडांड अम्बिकापुर के विरुद्ध संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश 30 जनवरी तक दिए गए हैं।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur