अंबिकापुर, 01 दिसम्बर 2024(घटती-घटना)। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग,स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल द्वारा शनिवार को चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देशानुसार कोतवाली थाना अंतर्गत संयुक्त दल द्वारा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर चांदनी चौक, बौरीपारा, बंगाली चौक, रामानुजगंज नाका में बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, पान-मसाला विक्रेता द्वारा बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने, सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीने वाले पर कार्रवाई करते हुए कुल 28 चालानी कार्रवाई करते हुए 3400 रूपये चालान काटी गई। कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थान जैसे चौक-चौराहे, हॉटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज में धूम्रपान को उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों कोचिंग सेंटर की 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना सज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कार्रवाई के दौरान खाद्य व औषधि निरीक्षक अनिल पैकरा, आलोक मौर्य, वीन सिंह, प्रशांत कश्यप, मनोज पुलिस विभाग से डीडी सिंह, लीना तिर्की, शीला मिंज उपस्थित थे।
नियम के उल्लंघन पर होगी सील बंद की कार्रवाई
शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (91 मीटर) की दूरी पर धूम्रपान अथवा तम्बाकू का क्रय-विक्रय तथा सेवन पूर्णत: वर्जित है। इसके बावजूद कई पान-मसाला विक्रेता के यहां धूम्रपान करते हुए व्यक्ति पाए गए जिनके ऊपर कोटपा अधिनियम के तहत 28 चालानी कार्रवाई करते हुए 3400 रूपये का चालान नियम विरूद्ध तम्बाकू विक्रय करने वाले पान मसाला संचालको पर काटा गया। भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करने वाले एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय विक्रय करने पर संचालनों के विरूद्ध सील बंद की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित रूप से नशे के खिलाफ कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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