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नई दिल्ली@ सरकारी नौकरियों में भर्ती नियमों में बीच में बदलाव नहीं

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@ सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच का बड़ा फैसला…
नई दिल्ली,07 नवम्बर 2024 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के नियमों को प्रक्रिया के बीच में बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन के नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय किए जाने चाहिए।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन के नियमों या पात्रता मानदंड को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक नियम में इसके लिए विशेष प्रावधान न हो। पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने जुलाई 2023 में इस मामले पर सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि चयन के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए, और सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव से उम्मीदवारों को असमंजस और असुविधा नहीं होनी चाहिए।यह मामला इस सवाल पर आधारित था कि क्या किसी सार्वजनिक पद के लिए चयन के मानदंडों को भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2008 के के. मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता।


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