अंबिकापुर,27 जून 2024 (घटती-घटना)। कोरोनाकाल में वर्ष 2020 में हुए दोहरे हत्या कांड के मामले में कोर्ट ने आरोपी आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ जायसवाल को आजीवन कारासाज की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में अन्य आरोपी सज्जन अग्रवाल व शिव पटेल को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सौरभ अग्रवाल व इसके चाचा सुनील अगव्राल शहर के ब्रम्ह रोड का रहने वाले थे। वर्ष 2020 में कोरोनाकाल के समय पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस के ही रहने वाले सज्जन अग्रवाल व शिव पटेल ने दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद दोनों के शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। दोनों की हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने उनके कार को आकाशवाणी चौक के पास छोड़ दिया था। कोतवाली पुलिस मामले की जांच करते हुए सबसे पहले सिद्धार्थ जायसवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मामले का खुलाशा हुआ था। पुलिस ने मामले में आरोपी आकाश गुप्ता, सिद्धार्थ जायसवाल, सज्जन अग्रवाल और शिव पटेल को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 27 जून को फसला सुनाया है। फैसले में मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता और सिद्धार्थ जायसवाल को साक्ष्य के आधार पर आरोपित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सज्जन अग्रवाल और शिव पटेल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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