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बिलासपुर@रामावतार जग्गी हत्याकांड के 22 आरोपियों की याचिका खारिज

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बिलासपुर,04 अप्रैल 2024 (ए)।
जग्गी हत्याकांड मामले पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सभी 22 आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि, इस हत्याकांड में शामिल 22 आरोपियों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।


अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज़ सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह व अन्य, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्रसिंह रवि सिंह, लल्ला भदौरिया धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठोर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत व अन्य, विश्वनाथ राजभर। इन सभी की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।


वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिवंगत रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की आत्मा और जग्गी परिवार को सूकुन मिला है। सतीश जग्गी ने कहा कि अमित को सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।पूर्व में जांच एजेंसियों ने अमित को मुख्य षडय़ंत्रकारी बताया था। जग्गी की हत्या वर्ष 2003 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मौदहापारा इलाके में गोली मारकर की गई थी।


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