सूरजपुर 21 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)।संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा ने आदेश जारी में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव पत्र के परीक्षण उपरांत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बसदेई के प्रधान पाठक श्री अर्जुन राम कुशवाहा को विद्यालयीन समय में शराब सेवन कर शाला में उपस्थित होने तथा शिक्षकों के साथ अभद्रता करने एवं मध्यान्ह भोजन संचालन में लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के दोषी पाए जाने पर छत्तीसगढ़¸ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के उप-नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर नियत किया गया है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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