Breaking News

नई दिल्ली,@कैदियों से सप्ताह में दो बार ही मिल सकेंगे परिजनःवकील

Share


नई दिल्ली, 09 जनवरी 2024 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2018 दिल्ली जेल नियमों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और कानूनी सलाहकारों द्वारा कैदी से मिलने की संख्या की सीमा तय की गई है। न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उठाए गए मुद्दे को नीतिगत मामला बताते हुए कहा कि वह पिछले साल फरवरी में पारित दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कुल दौरे की संख्या को सप्ताह में दो बार सीमित करना पूरी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.सी. शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा था, नीति के मामलों में, न्यायालय अपने निष्कर्ष को सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से प्रतिस्थापित नहीं करता है, केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण संभव है, इसलिए यह न्यायालय परमादेश रिट जारी करने वाला कोई भी आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।


Share

Check Also

जयपुर@जयपुर में अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने वाले थाने से छूटे,माला पहनाकर हुआ स्वागत

Share जयपुर,17 जून 2026। राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत …

Leave a Reply