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अम्बिकापुर@ राहत राशि और दोषसिद्धि दर की समीक्षा

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, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,13 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
आईजी ने सोमवार को रेंज के सभी जिलों के डीएसपी (अजाक) की समीक्षा बैठक लेकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों, पीडि़तों को मिलने वाली राहत राशि और न्यायालयीन मामलों में दोषसिद्धि की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राहत राशि के मामलों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024 में दर्ज 224 मामलों में 187 पीडि़तों को राहत राशि की पहली किस्त मिल चुकी है। वर्ष 2025 में दर्ज 319 मामलों में 228 तथा वर्ष 2026 में अब तक दर्ज 140 मामलों में 54 पीडि़तों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है। आईजी ने चालान पेश होने और दोषसिद्धि के बाद मिलने वाली दूसरी व तीसरी किस्त के लंबित मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा। बैठक में यह भी सामने आया कि कई मामलों में जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने अथवा जिला स्तरीय समिति में प्रकरण लंबित रहने के कारण राहत राशि के भुगतान में देरी हो रही है। इस पर आईजी ने पुलिस,जिला प्रशासन और आदिम जाति कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आईजी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में कम दोषसिद्धि दर पर चिंता जताई। उन्होंने दोषमुक्त मामलों का विश्लेषण कर विवेचना,साक्ष्य संकलन, गवाहों के मुकरने,चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों तथा अभियोजन स्तर की कमियों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल समय-सीमा में विवेचना पूरी करना पर्याप्त नहीं,बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने न्यायालय में लंबित महत्वपूर्ण मामलों की नियमित मॉनिटरिंग,गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा समीक्षा से मिले निष्कर्षों को भविष्य की विवेचना में लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में सरगुजा, सूरजपुर, एमसीबी, कोरिया और बलरामपुर के डीएसपी (अजाक) उपस्थित रहे, जबकि जशपुर के डीएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।


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