अभ्यर्थियों की याचिका…सप्ताह भर में परिणाम आने पर इंटरव्यू-पोस्टिंग रोकने की मांग…हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब
बिलासपुर,23 मई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन,केवल सात दिनों में परिणाम जारी करने और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जहां आयोग से स्पष्ट जवाब तलब किया गया है।
मूल्यांकन और तेजी से
घोषित परिणाम संदेहास्पद
19 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की कोर्ट कमिश्नर मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मात्र सप्ताह भर में परिणाम जारी करना मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। शिकायतों के बावजूद आयोग के अधिकारियों ने आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई केंद्रों में सुरक्षा जांच और ड्रेस कोड का पालन असमान रहा। और याचिका पर जस्टिस एन.के. व्यास की वेकेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त 2026 तय की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुमित सिंह राठौर और दीपा श्रीवास ने पैरवी की।
इंटरव्यू और पोस्टिंग रोकने की मांग
याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हैं। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि, चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 21 मई को निर्धारित हैं। इसके तुरंत बाद पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने मांग की कि जांच पूरी होने तक इंटरव्यू और पोस्टिंग रोक दी जाए।
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