बीपीएल,घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
बलरामपुर,27 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु यह विशेष योजना लागू की गई है। योजना के अंतर्गत जिले के निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 31 मार्च 2023 से पूर्व के निष्कि्रय बीपीएल, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि में राहत दी जाएगी। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कृषि श्रेणी के स्थायी एवं अस्थायी कनेक्शनों के लिए भी मूल राशि में 50 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर मूल राशि में 75 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि 1 से 5 वर्ष तक के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत एवं अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। तीन किस्तों में भुगतान करने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। छह किस्तों में भुगतान करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। योजना का लाभ लेने हेतु पात्र उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण के लिए बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से समय पर योजना का लाभ उठाकर बकाया बिजली बिल का निराकरण कराने की अपील की है।
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