पहले आओ-पहले पाओ’ नीति से होगा ऑनलाइन आवंटन
रायपुर,27 अप्रैल2026 । छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब दुकानों के बाहर अहाते (बैठकर शराब पीने की व्यवस्था) शुरू होने जा रहे हैं। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इनके आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अहातों का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 20 मई से 15 मार्च 2027 तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट पर 24 घंटे आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी और सफल पंजीकरण के बाद आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाएगा। प्रत्येक अहाते के लिए 5,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेस फीस तय की गई है, जबकि निविदा राशि का 5′ अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। चयनित होने पर यह राशि लाइसेंस फीस में समायोजित की जाएगी। आवेदकों के लिए सख्त शर्तें भी तय की गई हैं। केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आबकारी विभाग का बकाया नहीं है, वही आवेदन कर सकेंगे। साथ ही शराब निर्माण, परिवहन या थोक कारोबार से जुड़े लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार, लाइसेंस 1 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होंगे। एक आवेदक एक जिले में अधिकतम दो अहातों का ही लाइसेंस ले सकेगा। लाइसेंस जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को दिया गया है। चयनित आवेदकों को दो कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा, अन्यथा उनका चयन रद्द किया जा सकता है।
तकनीकी सहायता के लिए आबकारी विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
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