
-संवाददाता-
बलरामपुर-रामानुजगंज,02 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। जिले में आगामी शिक्षा सत्र को ध्यान में रखते हुए परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्कूल बसों के सुरक्षित एवं नियमानुसार संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 5 अप्रैल 2026 को विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बसों की जांच के साथ-साथ कंडक्टर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। यह पहल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन में की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 29 के तहत किसी भी यात्री वाहन में कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए वैध कंडक्टर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अनिवार्य है। इसी के तहत 5 अप्रैल को जिला अस्पताल रोड स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल के पीछे मैदान में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में जिले के सभी स्कूलों में संचालित बसों के ड्राइवर एवं कंडक्टर को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
आवश्यक दस्तावेज
– आयु प्रमाण-पत्र (न्यूनतम आयु 18 वर्ष)
– सिविल सर्जन/जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी फर्स्ट एड प्रमाण-पत्र
– चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप-1)
– पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र
– नियम 40 के तहत निर्धारित शुल्क
– न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : 8वीं पास
– एक पासपोर्ट साइज फोटो
बस संचालकों के लिए निर्देश
सभी स्कूल बस संचालकों को अपने वाहनों के जरूरी दस्तावेज जैसे—बीमा, परमिट, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र—साथ लाने होंगे,जिनकी मौके पर जांच की जाएगी।
शिविर की विशेष सुविधाएंः शिविर में कंडक्टर लाइसेंस के लिए जरूरी फर्स्ट एड प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और सभी परिचालकों को नियमों के अनुरूप प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करना है, ताकि विद्यार्थियों की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur