अंबिकापुर,02 अप्रैल 2025 (घटती-घटना)। सिंहदेव स्कीम की भूमि बिक्री करने के नाम पर दंपति द्वारा 29 लाख रुपए धोखधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने दंपति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर हबीबनगर निवासी अबुल खैर खान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह पुलिस को बताया है कि नवागढ़ निवासी मेहंदी हुसैन अंसारी व इसकी पत्नी फिरदौस अख्तर अंसारी के नाम से दरिमा स्थित ससकालो में सिंहदेव स्कीम की भूमि 1.104 हेक्टेयर है। वर्ष 2022 में अबुल खैर खान की बहु नगमा परवीन से उक्त भूमि क्रय करने के लिए 30 लाख में तय हुआ था। एडवांस के तौर पर नगमा ने मेंहदी हुसैन को 5 लाख रुपए दिया था। इसके बाद रजिस्ट्री के वक्त इसके ससुर अबुल खैर द्वारा 24 लाख रुपए दिया गया था। रजिस्ट्री के बाद भूमि का नामांतरण कराने का प्रयास करने पर पता चला कि उक्त भूमि मेंहदी व उसकी पत्नी फिरदौस अख्तर द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि का कलेक्टर से विक्रय की अनुमति नहीं लिया गया है। इसलिए विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया। इसके बाद दंपति न तो रुपए वापस कर रहे हैं और न ही विक्रय पत्र को निष्पादित कर रहे हैं। वहीं मेंहदी हसन ने सेंट्रल बैंक का 30 लाख का चेक दिया था जो खाते में रुपए नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। परेशान होकर अबुल खैर ने दंपति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पति-पत्नी के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
