पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हर पाप पर ठोका एक लाख जुर्माना, देने होंगे 4.54 करोड़
नई दिल्ली,26 मार्च 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन शिव शंकर अग्रवाल पर 454 पेड़ काटने के लिए 4 करोड़ 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इसे हत्या से भी जघन्य अपराध बताया और पर्यावरण संरक्षण में सख्ती बरतने की बात कही। अदालत ने कहा कि दोषी को पौधारोपण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और तभी उसके खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा किया जाएगा। अधिवक्ता ने अदालत से जुर्माने की राशि कम करने की अपील की लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे ठुकरा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्थित ताज ट्रैपेजियम जोन में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक बिजनेसमैन पर हर पेड़ के बदले एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस व्यापारी पर कुल 454 पेड़ काटने का आरोप है। इस हिसाब से उसे 4 करोड़ 54 लाख रुपये की कुल रकम बतौर जुर्माना देनी होगी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यह अपराध तो किसी की हत्या से भी ज्यादा जघन्य है। ऐसे लोगों के साथ कोई दया भावना नहीं बरती जा सकती, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
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