हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई
गाजीपुर,13 मार्च 2025 (ए)। गाजीपुर के रामपुर माझा थाना में निर्माणाधीन भवन पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जब हाईकोर्ट ने इस भूमि पर किए जा रहे निर्माण को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह मामला नारी पचदेवरा गांव का है, जहां रामपुर माझा थाना का भवन बन रहा था। इस भूमि पर निर्माण का कार्य चल रहा था। लेकिन, गांव के एक निवासी गिरीश ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दावा किया कि जिस भूमि पर थाना भवन बन रहा है, वह भूमि उसके पक्ष में है। गिरीश का कहना था कि इस भूमि पर उसका कानूनी अधिकार है और इस पर थाने का निर्माण अवैध है।
हाईकोर्ट ने गिरीश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि इस भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोककर इसे ध्वस्त किया जाए। इसके बाद अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए थाना भवन की चारदीवारी और भवन के कुछ हिस्सों को ढहाने का निर्देश दिया। गाजीपुर पुलिस और तहसीलदार की निगरानी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई और निर्माण कार्य को नष्ट कर दिया गया।
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